कोंडागांव 24 मार्च। जिला कोण्डागाव में पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार भा०पु०से० के निर्देशन में अति० पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार डाण्डे के मार्गदर्शन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोण्डागांव श्री रूपेश के नेतृत्व में कोण्डागाव पुलिस ने जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव के द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर किये गये व्यक्ति मनीष सागर को कोण्डागांव मीना बाजार स्थल कोण्डागांव के पास खुलेआम घुमना पाये जाने से किया गिरफ्तार । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कलेक्टर एवं माननीय न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव के द्वारा मनीष सागर पिता रूपसिंह सागर उम्र 20 वर्ष निवासी कोण्डागांव थाना कोण्डागांव के विरुद्ध दिनांक 27.10.2023 के तहत पारित राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3. 5. 6 अंतर्गत प्रदत्त एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए इसे आगामी एक वर्ष दिनांक 26.10.2024 तक के लिए जिला कोण्डागांव कांकेर नारायणपुर बस्तर बीजापुर, दंतेवाड़ा धमतरी की राजस्व सीमा से हट जाने जिला बदर पारित आदेश दिया गया था किन्तु जिला बदर मनीष सागर दिनाक 23.03.2024 को कोण्डागांव कि सीमा मे प्रवेश कर वार्षिक मेला मीना बाजार के आसपास खुलेआम घुम कर आदेश का उल्लघन करता पाया गया जिस पर थाना कोण्डागाव एवं साइबर सेल की टीम द्वारा घेराबंदी कर अभिरक्षा में लिया गया।
मनीष सागर निवासी कोण्डागांव के विरुद्ध थाना में अपराध कमाक 97/2024 धारा 14, 15 छ०ग० राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. इसके पूर्व भी दिनांक 08.01.2024 जिला बदर पारित आदेश का उल्लघन करते पाये जाने पर थाना कोण्डागांव में अपराध कमांक 12/2024 धारा किया गया है। छ०ग० राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14. 15 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उमा सम्पूर्ण कार्यवाही निरीक्षक प्रहलाद यादव उप निरी० शशि भूषण पटेल, स. उ. नि.चिताराम ध्रुव प्रआर० अजय बघेल ,नरेन्द्र देहारी, अशोक मरकाम ,आर० संतोष कोडोपी ,अजय देवांगन ,मआर कांतिदेवी नेताम का विशेष योगदान रहा।