छत्तीसगढ़-बिलासपुर में अवैध खनन पर 10 वाहन राजसात, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

बिलासपुर.

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है. जिले के रतनपुर क्षेत्र के जंगल में जारी अवैध खनन पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों को राजसात कर लिया है. इनमें हाइवा, पोकलेन और ट्रैक्टर शामिल हैं. बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश के तहत यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

इस कार्रवाई में किसी भी राजनीतिक दबाव में आए बिना, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वाहनों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया है. जानकारी के मुताबिक, 30 सितंबर को रतनपुर वन परिक्षेत्र के धोबघाट में अरपा नदी के किनारे गश्त कर रही टीम को अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचना मिली. जिसके बाद बिलासपुर वन मंडल की टीम ने प्रशिक्षु आईएफएस और प्रभारी डीएफओ अभिनव कुमार के निर्देश पर टीम ने छापा मारा और मौके पर पोकलेन से खुदाई और हाइवा से रेत परिवहन करते वाहन पाए गए. वाहन चालकों से जब दस्तावेज मांगे गए तो कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके. जिसके बाद सभी वाहनों को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई. वाहन मालिकों ने लिखित में अवैध खनन और परिवहन की बात स्वीकार की.

एक महीने चली कानूनी प्रक्रिया
सवा महीने तक चली कानूनी प्रक्रिया के तहत वाहन चालकों और मालिकों को नोटिस जारी किया गया. उनकी सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद यह साबित हुआ कि ये वाहन संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन में लिप्त थे. इसके बाद सभी 10 वाहनों को राजसात कर शासकीय संपत्ति घोषित कर दिया गया.

राजसात किए गए वाहनों की सूची
0- हाइवा CG 10-AE 9073 – मालिक: प्रतीक गुप्ता, धनेश्वर कोटा
0- हाइवा CG-10 BG 9028 – मालिक: चित्रांशु वर्मा, सुशील बिलासपुर
0- हाइवा CG-10 BT 7814 – मालिक: चित्रांशु वर्मा, सुशील बिलासपुर
0- हाइवा CG-10 AD 8456 – मालिक: शिवम दुबे, रंजन दुबे, कोटा
0- हाइवा CG-10 BT 6694 – मालिक: सतीश साहू, नंगोई
0- हाइवा CG-28 N 7924 – मालिक: रवि गुप्ता
0- ट्रैक्टर CG-10 BT 1627 – मालिक: मोनू जायसवाल, रोहित
0- ट्रैक्टर CG-10 BH 3157 – मालिक: सावन कुमार, रमेश
0- पोकलेन SANY22SY 140 Q 000/51 – मालिक: पिंटू केशरवानी, बेलगहना
0- बाइक CG 10 BO 0764 – मालिक: मोनू जायसवाल

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