भोपाल। देश में इन दिनों शादी समारोहों का सीजन चल रहा है। इस बीच कई शादियां अलग-अलग वजहों से निरस्त हो जाती है। ऐसे में मैरिज गार्ड संचालक बुकिंग राशि भी नहीं लौटाते हैं, लेकिन उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में निर्णय दिया है कि शादी समारोह निरस्त होने पर मैरिज गार्डन संचालकों को पैसा तत्काल लौटाना पड़ेगा। आगे एडजस्ट कर लेंगे या जब कार्यक्रम होगा, तब एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा कहकर राशि नहीं रख सकते।
भोपाल कंज्यूमर आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा कि विपक्षी द्वारा बुकिंग राशि वापस न करना सेवा में कमी के तहत आता है। शिवाजी नगर निवासी राजरूप पटेल ने अपनी बेटी की शादी के लिए नवंबर 2022 में कार्यक्रम रखा था। इसके लिए उन्होंने जून 2022 में 21 हजार रुपये में कोलार स्थित वैभव मैरिज गार्डन बुक किया। बाद में विवाह कैंसिल हो गया, और उन्होंने जुलाई 2022 में बुकिंग निरस्त कर दी। उन्होंने बार-बार गार्डन प्रबंधन से जमा राशि वापस करने की गुजारिश की। गार्डन प्रबंधन ने कहा कि भविष्य में होने वाले विवाह के समय राशि एडजस्ट कर दी जाएगी। इसके बावजूद लगभग दो वर्ष बीत गए, और विवाह गार्डन में आयोजित नहीं हुआ। इसके बाद भी गार्डन प्रबंधन ने राशि वापस करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ नोटिस जारी होने के बाद भी गार्डन प्रबंधन की ओर से कोई भी आयोग में उपस्थित नहीं हुआ।
उपभोक्ता ने 21 हजार रुपये एडवांस के तौर पर दिए थे। मामले में विपक्षी ने बुकिंग राशि वापस करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। नोटिस के बावजूद विपक्षी ने न तो आयोग में उपस्थिति दर्ज कराई और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए। आयोग ने कहा कि बुकिंग राशि वापस न करना सेवा में कमी का प्रमाण है।