कीटनाशक विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर उमंग कृषि केन्द्र की अनुज्ञप्ति 15 दिवस के लिए निलंबित

कीटनाशक विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर उमंग कृषि केन्द्र की अनुज्ञप्ति 15 दिवस के लिए निलंबित

बेमेतरा, 04 सितंबर 2026 कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक विक्रय एवं भण्डारण में अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मेसर्स उमंग कृषि केन्द्र, संबलपुर, विकासखण्ड नवागढ़ की कीटनाशी विक्रय/भण्डारण अनुज्ञप्ति को 15 दिवस की अवधि के लिए निलंबित किया गया है। उप संचालक कृषि एवं कीटनाशी अनुज्ञापन अधिकारी, जिला-बेमेतरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिनांक 05 जुलाई 2022 को जारी की गई थी, जो 04 सितंबर 2026 से 18 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

कीटनाशी निरीक्षक द्वारा 17 अगस्त 2026 को प्रतिष्ठान का निरीक्षण किए जाने पर कई अनियमितताएं पाई गई थीं। निरीक्षण के दौरान कीटनाशक अनुज्ञप्ति को प्रतिष्ठान के दृश्य स्थल पर चस्पा नहीं किया गया था। साथ ही, स्त्रोत प्रमाण में उल्लेखित कंपनी के अतिरिक्त अन्य निर्माता कंपनियों के उत्पाद भी प्रतिष्ठान में पाए गए।

निरीक्षण में प्रतिष्ठान में कीटनाशकों के भण्डारण एवं दर सूची का प्रदर्शन नहीं किया जाना तथा अवसान तिथि समाप्त हो चुके कीटनाशकों को अन्य स्टॉक से पृथक नहीं किया जाना भी पाया गया। इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में कैश/क्रेडिट मेमो संधारित नहीं किया जाना, माह समाप्ति के 15 दिवस के भीतर पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना तथा स्कंध पंजी का संधारण नहीं किया जाना भी सामने आया।

इन अनियमितताओं के संबंध में संबंधित लाइसेंसधारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण किए जाने पर उसे संतोषजनक नहीं पाया गया। उपलब्ध अभिलेखों, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रकरण में पाए गए तथ्यों के आधार पर संबंधित द्वारा कीटनाशी अधिनियम एवं कीटनाशी नियमों तथा अनुज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया।

निलंबन अवधि में विक्रय, भण्डारण एवं वितरण पर रोक

निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी प्रकार के कीटनाशक का विक्रय, भण्डारण अथवा वितरण नहीं किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान में उपलब्ध कीटनाशकों के स्टॉक का नियमानुसार सत्यापन एवं अभिलेखीकरण किया जाएगा। साथ ही, संबंधित व्यक्ति/फर्म को निलंबित अनुज्ञप्ति के आधार पर किसी भी प्रकार की कीटनाशी संबंधी व्यावसायिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी।

संबंधित कीटनाशी निरीक्षक को आदेश का पालन सुनिश्चित करने तथा आवश्यकतानुसार प्रतिष्ठान में उपलब्ध स्टॉक का निरीक्षण एवं सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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