145 बल्क लीटर अवैध महुआ शराब जब्त

690 किलो लाहन किया गया नष्ट

आबकारी विभाग की सतर्क कार्रवाई, आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

रायपुर । बलौदाबाजार जिले में शराब के अवैध कारोबार पर कड़ाई से रोक लगाने एवं कोचियों पर कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग की टीम द्वारा जांच पड़ताल का औचक लगातार संचालित किया जा रहा है। आबकारी की टीम ने जांच पड़ताल के दौरान 145 लीटर महुआ शराब जब्त की है। इस दौरान जब्त 690 किलो महुआ लाहन को भी नष्ट किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कसडोल वृत्त के ग्राम हसुआ बलौदा में अवैध कच्ची महुआ शराब के निर्माण एवं संग्रहण की सूचना प्राप्त होने पर आबकारी टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अलग-अलग क्षमता वाली जरीकेन में भरी कुल 110 बल्क लीटर महुआ शराब जब्त की। नदी किनारे रखे 23 प्लास्टिक झिलियों में संग्रहित लगभग 690 किलोग्राम महुआ लाहन को नष्ट किया गया। जब्त महुआ शराब का अनुमानित बाजार मूल्य 22,000 रूपए तथा नष्ट किए गए लाहन का मूल्य 41,400 रूपए है। उक्त प्रकरण में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना की जा रही है।

इसी क्रम में पलारी वृत्त अंतर्गत ग्राम रामपुर में की गई कार्रवाई में आरोपी अनिल जांगड़े पिता चेतन जांगड़े के कब्जे से 35 बल्क लीटर महुआ शराब जब्त की गई। जब्त मदिरा का बाजार मूल्य 7,000 रूपए है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा के उल्लंघन का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालयीन अभिरक्षा में भेजा गया। आबकारी अधिकारी ने कहा कि अवैध मदिरा निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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