CG News: युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही उजागर, एक शिक्षक को दो स्कूलों के लिए जारी हुआ पदस्थापना आदेश, डीईओ पर उठे सवाल….

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देश और डीपीआई के प्रदेशभर के डीईओ को लिखे कड़े पत्र के बाद भी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में लापरवाही लगातार उजागर होने लगी है। यह एक जिला नहीं कमोबेश कुछ इसी तरह की स्थिति प्रदेशभर की है। डीईओ की कारगुजारियां भी अब सामने आने लगी है।

अपनो को बचाने के लिए दूसरे शिक्षकों को अतिशेष बताकर बड़ा खेला किया गया है। डीईओ कार्यालय से किए गए खेला अब उजागर होने लगा है। इसी कड़ी में एक बड़ी लापरवाही कहें या फिर चूक, सामने आई है। यह चूक डीईओ उत्तर बस्तर कांकेर कार्यालय से हुई है। डीईओ कार्यालय से अतिशेष के बाद एक शिक्षक को दो स्कूलों में पदस्थापना दे दी गई है।

डीईओ कार्यालय के आदेश के बाद शिक्षक भी पशोपेस में है कि आखिर कौन से स्कूल में अपनी ज्वाइनिंग दे। डीईओ कार्यालय के किस आदेश को सही माने और किस स्कूल में जाकर नौकरी ज्वाइन करे। दरअसल डीईओ उत्तर बस्तर कांकेर से सहायक शिक्षक एलबी राकेश कुमार रावटे के लिए पदस्थापना के संंबंध में दो आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में राकेश कुमार रावटे सहायक शिक्षक एलबी को प्राथमिक शाला पड़गाल भुसकी, दुर्गुकोंदल से प्राथमिक शाला गुमड़ी में ज्वाइनिंग देने आदेश जारी किया है।

यह पहला आदेश है। इसी दिन डीईओ कार्यालय से एक और आदेश शिक्षक राकेश कुमार के लिए जारी किया जाता है। दूसरे आदेश में शिक्षक को प्राथमिक शाला मेकावाही ब्लाक कोयलीबेड़ा में ज्वाइनिंग का आदेश दिया गया है। दो आदेश को देखकर शिक्षक भी हैरान है कि आखिर किस आदेश को सही मानते हुए किस स्कूल में अपनी ज्वाइनिंग देनी है।

डीईओ कार्यालय से जारी आदेश में यह सब

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 02-24/2024/20, 24 अप्रैल 2025 एवं समसंख्यक आदेश 02 अगस्त.2024 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता, बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में रखने के लिये एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हांकित अतिशेष शिक्षकों को जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुमोदन पश्चात जिला स्तर पर आयोजित काउंसिंलिंग 04 जून .2025 में संबधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चुने गए संस्था या अनुपस्थिति/संस्था नहीं चुनने की स्थिति में समिति द्वारा आबंटित संस्था अनुसा अतिशेष सहायक शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला को दर्शित संस्था में युक्तियुक्तकरण के तहत आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है ।

डीईओ कार्यालय से जारी हुआ ये आदेश

. संबंधित सहायक शिक्षक/प्रधान पाठक को 16.जून 2025 तक नवीन संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा ।

. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही नवीन संस्था हेतु भारमुक्त माने जाएंगे एवं इसके पश्चात भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर अनुपस्थित माने जाएंगे व संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

. नवीन संस्था में त्रुटिवश एक शिक्षक से अधिक शिक्षक पदस्थ होने की स्थिति में नवीन एकल/शिक्षक विहीन संस्था आबंटित की जाएगी ।

. यह आदेश युक्तियुक्तकरण नियमों के अधीन होगा ।

. यदि किसी दिव्यांग/परीवीक्षाधीन शिक्षक की पदस्थापना होती है तो यह आदेश उनके लिए लागू नहीं होगी ।

डीईओ कार्यालय से जारी आदेश की जानकारी इनको दी गई

. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. नवा रायपुर ।

. कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांके ।

. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर ।

. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर।

. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् कांकेर।

. जिला कोषालय अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर ।

. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।

. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कांकेर ।

. सर्व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

. सर्व प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./ हाईस्कूल जिला उ.ब. कांकेर।

. संबंधित प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला/प्राथमिक शाला।

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