नाबालिग की गलती से, आरोपी हुए बरी, काफी दिलचस्प है मामला

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां POCSO कोर्ट में गैंगरेप के एक मामले की सुनवाई के दौरान नाबालिग पीड़िता की एक गलती ने सभी आरोपियों को बरी करवा दिया. यह मामला मोहना इलाके का बताया जा रहा है. करीब 5 महीने पहले 18 जुलाई को मोहना थाने में नाबालिग ने तीन युवकों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने 20 जुलाई को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था. इस मामले की सुनवाई मंगलवार को कोर्ट में हुई। 

कोर्ट में हुई गलती

दरअसल, पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके बॉयफ्रेंड और 2 दोस्तों ने एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी दी थी. जब यह वीडियो नाबालिग पीड़िता को POCSO कोर्ट में दिखाया गया तो वह वीडियो में खुद को पहचान नहीं पाई. पीड़िता ने इस बात से इनकार किया कि वीडियो में सेक्स करती दिख रही लड़की वह नहीं है. इससे पीड़िता का केस कमजोर हो गया और पर्याप्त सबूतों के अभाव में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया. आरोपियों के वकील ने बताया कि दो आरोपी 90 दिन और तीसरा आरोपी 96 दिन जेल में रहा।

ये है ट्रायल से पहले की कहानी

दरअसल, पीड़िता ने बताया था कि 1 जून 2024 को सोशल मीडिया के जरिए बने दोस्त ने उसे कंपू स्थित हनुमान मंदिर बुलाया था। वहां पीड़िता की मुलाकात उसके दो और दोस्तों से भी हुई। वहां पीड़िता तीनों युवकों के साथ कार में बैठकर चली गई और एक जगह उसके दोस्त ने उससे अपने प्यार का इजहार किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने इसका विरोध किया तो उसे आपत्तिजनक वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी गई।

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