बिहार परिवहन विभाग का नया आदेश: ड्राइविंग लाइसेंस और RC में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य, न करने पर होगा जुर्माना

ड्राविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC) में मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य है। ऐसे नहीं है तो जल्द से जल्द करा लें, अन्यथा 2,500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, RC और आधार कार्ड पर अंकित नाम के अक्षर में अंतर है तो आधार कार्ड के साथ जिला परिवहन कार्यालय पहुंचें।

नाम सुधारने और मोबाइल नंबर अपडेट करने की मुफ्त सुविधा

कार्यालय के सभी 16 काउंटरों पर नाम सुधरवाने की व्यवस्था है। इन काउंटरों पर मोबाइल नंबर भी निःशुल्क अपडेट करा सकते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पालन ने कहा कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। शीघ्र ही जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा।

परिवहन विभाग ने दी जानकारी

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि लाइसेंस, RC और आधार कार्ड में दर्ज नाम के अक्षर में अंतर नहीं है. तो वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर RC में मोबाइल नंबर आनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर आनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

मोबाइल अपडेट से संबंधित विशेष जानकारी के लिए परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 0612-2547212 पर भी संपर्क कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट state.bihar.gov.in/transport पर जाकर How do i पर क्लिक करें।

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