सुप्रीम कोर्ट ने महिला सरपंच को बहाल किया, छत्तीसगढ़ सरकार पर लगा 1 लाख रुपये का जुर्माना

जशपुर: छत्तीसगढ़ के एक सुदूरवर्ती गांव की निर्वाचित महिला सरपंच को "अनुचित कारणों" से हटाने के लिए राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि सरपंच "बाबू (नौकरशाह) के पास भीख का कटोरा लेकर जाए"।

राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

जशपुर जिले के एक गांव की महिला सरपंच सोनम लकड़ा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे चार सप्ताह में चुकाना होगा। पीठ ने कहा, "यह एक निर्वाचित सरपंच को हटाने में अधिकारियों की ओर से मनमानी का मामला है, एक युवती जो छत्तीसगढ़ के एक सुदूर इलाके में अपने गांव की सेवा करने के बारे में सोचती थी। 

सहयोग करने के बजाय, पूरी तरह से अनुचित व्यवहार किया गया

पीठ ने कहा, "उसकी प्रतिबद्धताओं की सराहना करने या उसके साथ सहयोग करने या उसके गांव के विकास के प्रयासों में उसकी मदद करने के बजाय, उसके साथ पूरी तरह से अनुचित व्यवहार किया गया।" शीर्ष अदालत ने निर्माण सामग्री की आपूर्ति और निर्माण कार्य पूरा होने में देरी के कारण उसे सरपंच के पद से हटाने की कार्यवाही शुरू करने को "तुच्छ बहाना" करार दिया। 

अपीलकर्ता को झूठे बहाने से सरपंच के पद से हटाया गया

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, "निर्माण कार्यों में इंजीनियर, ठेकेदार और सामग्री की समय पर आपूर्ति के अलावा मौसम की अनिश्चितताएं भी शामिल हैं और इसलिए, सरपंच को निर्माण कार्यों में देरी के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि काम के आवंटन में या उसे सौंपे गए किसी विशिष्ट कर्तव्य को निभाने में देरी हुई है।" पीठ ने कहा, "हम इस बात से संतुष्ट हैं कि कार्यवाही शुरू करना एक तुच्छ बहाना था और अपीलकर्ता को झूठे बहाने से सरपंच के पद से हटाया गया।" उप-विभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा पारित निष्कासन आदेश को दरकिनार करते हुए पीठ ने महिला को उसके कार्यकाल पूरा होने तक सरपंच के पद पर बहाल कर दिया।

चार सप्ताह के भीतर एक लाख रुपये का भुगतान

पीठ ने कहा, 'चूंकि अपीलकर्ता को परेशान किया गया है और उसे टालने योग्य मुकदमे का सामना करना पड़ा है, इसलिए हम आदेश देते हैं कि उसे एक लाख रुपये का भुगतान किया जाए, जिसका भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा चार सप्ताह के भीतर किया जाएगा।' पीठ ने कहा कि राज्य महिला को परेशान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से राशि वसूलने के लिए स्वतंत्र है।

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