जल्द करें ये काम, नहीं तो बंद हो सकता है आपका PAN कार्ड

आज PAN यानी परमानेंट अकाउंट नंबर ज्यादातर लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। खासकर, नौकरीपेशा और टैक्सपेयर्स का इसके बगैर काम ही नहीं चलता। यह वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में भी सरकार की मदद करता है।

यही वजह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार गुजारिश कर रहा है कि लोग अपने पैन को आधार से लिंक कर लें। इसके लिए 31 दिसंबर, 2024 आखिरी तारीख तय की गई है। अगर आपने इससे पहले अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड डी-एक्टिवेट हो जाएगा। इससे लेनदेन के साथ अन्य मुश्किलें भी हो सकती हैं।

पैन को आधार से लिंक करना जरूरी क्यों
टेक्नोलॉजी के दौर में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में भी काफी इजाफा हुआ है। कई फिनटेक कंपनियों पर आरोप है कि वे कस्टमर प्रोफाइल बनाने के लिए अनधिकृत तरीके से पैन डिटेल का इस्तेमाल कर रही थीं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने पैन के जरिए पर्सनल डिटेल तक पहुंच को सीमित करने का निर्देश दिया है, ताकि व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोका जा सके।

आयकर विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। डेडलाइन से पहले दोनों को लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें वित्तीय लेनदेन करने में कठिनाई भी शामिल है। इसलिए आपको अपने पैन-आधार लिंक का स्टेटस पता कर लेना चाहिए। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो उसे तुरंत लिंक कर लें।

पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे पता करें?
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं।
होमपेज पर 'क्विक लिंक्स' विकल्प पर क्लिक करें।
लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें, पैन और आधार कार्ड नंबर दें।

अगर आपका पैन और आधार पहले से ही लिंक होगा, तो एक संदेश पॉप अप होगा- "आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से लिंक है"। लेकिन, लिंक न होने की सूरत में पॉप-अप में लिखा होगा, "पैन आधार से लिंक नहीं है। कृपया वेबसाइट के बाएं तरफ क्विक लिंक्स अनुभाग के अंतर्गत दिखाई देने वाले 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। आपको एक पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आपको अपने पैन और आधार कार्ड के अनुसार आपको डिटेल दर्ज करनी होगी।

कितना लगेगा लिंक कराने का शुल्क
सरकार ने 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना फ्री रखा था। लेकिन, अब इसके लिए फीस देनी पड़ेगी। यह पहले 500 रुपये थी और अब 1 हजार रुपये हो गई है। इसका मतलब कि अगर आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना है, तो फिर आपको 1 हजार रुपये लेट फीस या फिर फाइन के रूप में देने होंगे।

आयकर विभाग भी टैक्सपेयर्स की पैन और आधार लिंक करने में पूरी मदद कर रहा है। उसने पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए एक FAQ पेज भी बनाया है। इससे आपको पूरे प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hacklink hack forum hacklink film izle hacklink starzino betrouwbaarLemon Casinomostbet plcasino starzinoLemon CasinovavadagrandpashabetVox CasinoAvrupabetbest esim for the stanscasino sitemamibetggbet plChicken road Polskajojobetkralbet2290.commafia casino en lignePinco Kazinovavadakralbet2290.comjojobetuk casinosjojobetDeutschland online casinosDeutschland online casinosjojobetjojobet giriş1xbet girişgamestop