हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं दी राहत

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक अहम फैसाला दिया है। कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म बलात्कार के मामले में आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने 26 जून को सुनाए फैसले में कहा कि, बचपन से खिलवाड़ करने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं हो सकती। कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता की गवाही को “स्टर्लिंग विटनेस” अर्थात विश्वसनीय गवाह मानते हुए विशेष अदालत के निर्णय को पूरी तरह उचित ठहराया।

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