जौहर ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार……आजम खान को झटका 

नई दिल्ली । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देकर याचिका दायर की थी, इसमें रामपुर में जौहर स्कूल के लिए आवंटित जमीन के पट्टे को रद्द कर यूपी सरकार को भूमि अधिग्रहण की इजाजत दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इंकार किया। इसके पहले याचिकाकर्ता आजम के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई में कहा कि अभी स्कूल में 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, लिहाजा यूपी के हाईकोर्ट आदेश पर रोक लगाई जाए और प्रदेश सरकार के फैसले को रद्द किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा वाली पीठ ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करें वहां पढ़ रहे करीब 300 छात्रों का दाखिला दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में हो सके। दरअसल, हाईकोर्ट ने रामपुर में जौहर ट्रस्ट को सरकारी जमीन का पट्टा मामले में सपा नेता खिलाफ फैसला सुनाया था। जौहर ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति की तरफ से हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, इस रद्द कर दिया गया। आजम मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
बता दें कि इससे पहले 28 अगस्त को आजम खान को एक अन्य मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। उन्हें 2019 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया था सबूतों के अभाव के चलते उन पर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं पाया गया और वे इस केस से दोषमुक्त हो गए थे।

hacklink porno siteleriPorno siteleri HDjojobetjojobetjojobet girişjojobet giriş